अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जानी चाहिए:

1
नब्बे दिनों की अवधि के भीतर
2
साठ दिनों की अवधि के भीतर
3
तीस दिनों की अवधि के भीतर
4
एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर।

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