"अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958" की धारा 6(2) के तहत एक अदालत को इक्कीस वर्ष से कम उम्र के दोषी अपराधी से निपटने के लिए क्या करना होगा?

1
बिना किसी अतिरिक्त जानकारी के अपराधी को सजा सुनाएं।
2
अपराधी को बिना शर्त रिहा करें।
3
तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी करें।
4
परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करें और अपराधी के चरित्र और स्थिति पर विचार करें।

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