प्रतिपाल्य के विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिपाल्य के संरक्षक द्वारा किये गये सम्पत्ति के अन्तरण को जबकि प्रतिपाल्य प्राप्तवय होने से पूर्व मर जाता है, अपास्त करने के लिये दावा करने की परिसीमन अवधि है;
1
उस दिनांक से तीन वर्ष जब प्रतिपाल्य प्राप्तवय हो गया होता।
2
उक्त तथ्य के विधिक प्रतिनिधि की जानकारी में आने की दिनांक से तीन वर्ष ।
3
प्रतिपाल्य की मृत्यु की दिनांक से तीन वर्ष ।
4
अन्तरण की दिनांक से बारह वर्ष ।