राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1
राजस्थान में न्यायालयों के कामकाज को विनियमित करना।
2
राजस्थान में न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना।
3
राजस्थान में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करना।
4
राजस्थान की अदालतों में अपील दायर करने की प्रक्रिया को परिभाषित करना।

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