परिसीमा अधिनियम, 1963 की निम्नलिखित में से किस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यास संपत्तियाँ कि परिसीमा के किसी भी कानून के अधीन नहीं होंगी, लेकिन जब न्यास संपत्ति कि मूल्यवान विचार के लिए किसी समनुदेशिती के हाथों में आ जाती है तो
परिसीमा का सामान्य कानून लागू होगा.
परिसीमा का सामान्य कानून लागू होगा.
1
धारा 11
2
धारा 9
3
धारा 10
4
धारा 8