यदि कोई प्रतिवादी भारत से बाहर चला गया है यानी केंद्र सरकार के प्रशासन के तहत भारत के बाहर के क्षेत्रों से किसी विदेशी देश में चला गया है, तो जिस अवधि के दौरान वह बाहर रहता है उसे गणना से बाहर रखा जाएगा।
1
धारा 15(5) परिसीमा अधिनियम, 1973
2
धारा 15(4) परिसीमा अधिनियम, 1973
3
धारा 15(2) परिसीमा अधिनियम, 1973
4
धारा 15(3) परिसीमा अधिनियम, 1973