कोई भी न्यायालय परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है, यदि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संतुष्ट हो कि:

1
विलंबता को समझाने का प्रयास किया गया है
2
न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है
3
राज्य सरकार ने इस संबंध में संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं।
4
A और B दोनों स्थितियाँ

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