जब कोई दीवानी मुकदमा सुनवाई और गवाहों के परिक्षण के चरण में पहुँच जाता है

1
वादी को आरंभ करने का अधिकार है।
2
यदि प्रतिवादी, वादी द्वारा कथित तथ्यों को स्वीकार करता है और तर्क देता है कि प्रतिवादी द्वारा कथित कुछ अतिरिक्त तथ्यों पर, वादी किसी राहत का हकदार नहीं है, तो प्रतिवादी को शुरुआत करने का अधिकार है।
3
(1) और (2) दोनों 
4
न तो (1) और न ही (2)

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