आदेश VII नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अन्तर्गत वादपत्र के नामंजूर किए जाने पर, उसी वाद हेतुक के बारे में नया वादपत्र प्रस्तुत करना;

1
प्राङ्न्याय के सिद्धान्तों द्वारा वर्जित है।
2
केवल नामंजूरी के कारण ही वादी नया वादपत्र प्रस्तुत करने से प्रवारित नहीं हो जाएगा।
3
आदेश XXIII के अन्तर्गत वर्जित है।
4
उपरोक्त में से कोई नहीं।

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