हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत, किसी हिंदू महिला को उसके पिता या माता से विरासत में मिली कोई भी संपत्ति, मृतक के किसी पुत्र या पुत्री की अनुपस्थिति में (किसी भी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के बच्चों सहित) निम्नलिखित में किसे हस्तांतरित होगी:
1
अधिनियम की धारा 15(1) में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों पर।
2
मृत हिन्दू महिला के पिता के उत्तराधिकारियों पर।
3
मृत हिन्दू महिला के पति के उत्तराधिकारियों पर।
4
इनमे से कोई भी नहीं।