निम्नलिखित में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत शुल्क के अधीन कोई लिखत, जब तक कि ऐसी लिखत पर विधिवत् स्टाम्प न लगी हो:
1
किसी भी उद्देश्य के लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
2
इस पर कार्रवाई की जा सकती है।
3
पंजीकृत या प्रमाणित किया जा सकता है।
4
ऊपर के सभी।