सार्वजनिक परीक्षाएँ (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 के तहत परीक्षाओं के दौरान अनुचित प्रथाओं या अपराधों में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट दंड राशि क्या है?

1
ग्यारह लाख रुपये तक
2
एक लाख रुपये तक
3
बीस लाख रुपये तक
4
दस लाख रुपये तक

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