राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत, 2022 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए?
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