धारा 144 द्वारा अपेक्षित खतरे या उपद्रव के अत्यावश्यक मामलों में शामिल नहीं हैं:
1
विधिपूर्वक नियोजित किसी भी व्यक्ति को बाधा, झुंझलाहट या चोट पहुँचाना
2
मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा
3
सार्वजनिक जल निकासी व्यवस्था में सुधार
4
सार्वजनिक शांति भंग करना या दंगा या झगड़ा