कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक समिति बनानी होती है, जिसका नाम है -

1
लैंगिक उत्पीड़न निरोधक समिति
2
लिंग संवेदीकरण समिति
3
आंतरिक शिकायत समिति
4
लैंगिक शिकायत समिति
5
अनुत्तरित प्रश्न

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