वर्तमान प्रावधानों के अनुसार संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण इसके पूरे होने के बाद समाप्त हो जाएगा:
1
संविधान के लागू होने के 75 वर्ष।
2
संविधान के लागू होने के 80 वर्ष।
3
आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा।
4
आरक्षण का नवीकरण किया जाएगा।