उत्तर प्रदेश में गंभीर बीमारी सहायता योजना (गंभीर बिमारी सहायता योजना उत्तर प्रदेश) के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

1
गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ लेने वाले आवेदक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक नहीं है।
2
इस योजना से लाभ लेने वाला व्यक्ति करदाता है।
3
a और b दोनों
4
आवेदक व्यक्ति भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
5
उपरोक्त में से कोई नहीं

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