राज्य विधान सभा में कोई भी धन विधेयक पुर्नस्थापित नहीं किया जा सकता, वगैर -

1
संसद की संस्तुति के
2
राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के
3
भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के
4
मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के

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