राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत, किसी हिरासत आदेश को केवल इसलिए अवैध नहीं माना जाएगा क्योंकि:
1
हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधार के बारे में नहीं बताया गया था।हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधार के बारे में नहीं बताया गया था।
2
हिरासत की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है।
3
वह व्यक्ति आदेश देने वाले प्राधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
4
प्राधिकारी 24 घंटे के भीतर बंदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में असफल रहे।