CrPC की धारा 125(1)(b) के तहत भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?

1
केवल धर्मज बच्चे
2
केवल अधर्मज बच्चे
3
धर्मज और अधर्मज दोनों ही बच्चे अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ होते हैं
4
केवल विवाहित बेटियाँ

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