मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था क्योंकि:

1

यह उम्मीद थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करेंगे

2
यह उम्मीद की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों को स्वेच्छा से निभाएंगे
3
शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुसार दंडनीय माना जाता था
4
शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों को निभाने की उम्मीद नहीं थी

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