लोक सभा और विधान सभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई:-

1
संविधान (61वाँ संशोधन) अधिनियम, 1988
2
संविधान (7वाँ संशोधन) अधिनियम, 1956
3
संविधान (44वाँ संशोधन) अधिनियम, 1978
4
उपरोक्त में से कोई नहीं

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