राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में अधिशेष धन के निवेश के संबंध में किन प्रावधानों का उल्लेख है?
1
अधिशेष धन को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
2
अधिशेष धन केवल राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक प्रतिभूतियों में ही निवेश किया जा सकता है।
3
अधिशेष धन को नगरपालिका निधि के भीतर किसी भी अन्य खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है।
4
अधिशेष धन नगर पालिका द्वारा निर्धारित एक अनुसूचित बैंक के साथ ब्याज पर जमा किया जाना चाहिए।
5
उपर्युक्त में से कोई नहीं