राज्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित द्वारा की जाती है:

1
भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा
2
राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्रिपरिषद् के साथ परामर्श कर राज्यपाल द्वारा
3
राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श कर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
4
राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा

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