भारत में, यदि किसी पौधे की प्रजाति को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI के तहत संरक्षित घोषित किया जाता है, तो इसका क्या अर्थ है?

1
ऐसे पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निषेध।
2
इन पौधों को खेती और रोपण के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
3
ऐसे पौधों के व्यापार में संलग्न होने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
4
ये पौधे भारत के कुछ क्षेत्रों के लिए स्थानिक हैं।

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