भारतीय संविधान के अनुसार, मंत्रिपरिषद का आकार इससे अधिक नहीं होगा:
1
लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15 प्रतिशत
2
लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत
3
लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत
4
लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 20 प्रतिशत