पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को, जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है?
1
जमा प्रमाण-पत्र
2
वाणिज्यिक पत्र
3
वचन-पत्र (प्रॉमिसरी नोट)
4
सहभागिता पत्र (पार्टिसिपेटरी नोट)