भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार, GST परिषद, जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा, में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

(i) केंद्रीय वित्त मंत्री

(ii) केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या वित्त के प्रभारी

(iii) वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री

1
केवल (iii)
2
(i) और (ii) दोनों 
3
(i), (ii) और (iii)
4
केवल (i)

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