कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत
1
एक नियोक्ता के अधीनस्थ एक व्यक्तिगत प्रबंधक प्रबंध एजेंट (अभिकर्ता) के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।
2
प्रबंध एजेंट में एक नियोक्ता के अधीनस्थ एक व्यक्तिगत प्रबंधक शामिल होता है।
3
केवल नियोक्ता ही प्रबंध एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है।
4
उपयुक्त सरकार प्रबंध एजेंट नियुक्त करेगी।