ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 प्रदान करता है-

1
कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार।
2
श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप
3
वैध गतिविधियों के लिए अभियोजन से ट्रेड यूनियनों को दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों की छूट
4
ट्रेड यूनियनों को विनियमित करने में प्रबंधन को अनुपातहीन शक्तियाँ।

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