1948 का कारखाना अधिनियम किसी भी निर्माण इकाई को एक कारखाने के रूप में निर्धारित करता है अगर यह 10 श्रमिकों (और बिजली का उपयोग करता है) या 20 श्रमिकों (बिना बिजली का उपयोग किए) की नियुक्ति करता है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर हाल के संहिता, ने इस सीमा को बढ़ा दिया:
1
क्रमशः 20 और 30
2
क्रमशः 30 और 40
3
क्रमशः 20 और 40
4
समान रहता है।