भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में यह प्रावधान है कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है तो वह घोषणा करेगा कि वह
(i) विधेयक को स्वीकार करना है।
(ii) वहां से सहमति को रोकना है।
(iii) प्रधान मंत्री के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखना है।
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(i) और (ii)
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(i), (ii) और (iii)
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(i) और (iii)
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(ii) और (iii)