यदि नियोक्ता कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत अनुपालन करने में विफल रहता है तो निर्धारित जुर्माना राशि क्या है?

1
50,000/- से कम नहीं
2
1 लाख से 1.5 लाख तक
3
20,000/- तक
4
30,000/-

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