भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
1
राज्य सरकार
2
केंद्र सरकार
3
मुख्य श्रम आयुक्त
4
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों