न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की दर से कम भुगतान से उत्पन्न किसी दावे को सुनने और उनपर निर्णय करने के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित रैंक से नीचे के किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं करेगी:
1
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन मुख्य निरीक्षक
2
सहायक श्रम आयुक्त
3
श्रम आयुक्त
4
उप श्रम आयुक्त