भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन। और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है, जो पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन नियोजित करता है या नियोजित किया था।
1
किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य में 5 या अधिक भवन निर्माण श्रमिक।
2
किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य में 10 या अधिक भवन निर्माण श्रमिक।
3
किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य में 20 या अधिक भवन निर्माण श्रमिक।
4
किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य में 50 या अधिक भवन निर्माण श्रमिक।