निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की विशेषता नहीं है?
1
18-40 वर्ष की आयु के व्यापारी इसके लिए पात्र हैं।
2
सब्सक्राइबर्स को 5000 रु. की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है।
3
1.5 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यपारी भी इस योजना के तहत पात्र हैं।
4
वे व्यपारियाँ जो राष्ट्रीय पेंशन योजना और कर्मचारी भविष्य निधि या आयकर दाता द्वारा कवर नहीं किये जाते हैं, योजना में शामिल हो सकते हैं।