भारत की संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी भी मद पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करती है इस प्रभाव का प्रस्ताव पारित किया जाता है:

1
लोकसभा द्वारा अपनी कुल सदस्यता के साधारण बहुमत से।
2
लोकसभा द्वारा अपनी कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से।
3
राज्यसभा द्वारा अपनी कुल सदस्यता के साधारण बहुमत से।
4
राज्य सभा द्वारा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से

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