भारतीय संदर्भ में (RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार) एक व्यक्ति को पूर्ण बधिर (Deaf) माना गया है यदि

1
उसके दोनों कानों में 70 dB या उससे ज्यादा की स्वर आवृत्तियों की श्रवण-क्षति हो।
2
उसके दोनों कानों में 60 dB से 70 dB के बीच की श्रवण-क्षति हो।
3
उसके दोनों कानों में 60 dB से 50 dB तक की श्रवण-क्षति हो।
4
उसके दोनों कानों में 50 dB एवं उससे कम की श्रवण-क्षति हो।

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