हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार

1
परिवार की संपत्ति में केवल पुत्र या पुरुष सदस्यों का ही अधिकार हो सकता है
2
एकमात्र पत्नी को अपने मृत पति की संपत्ति को विरासत में पाने का अधिकार है
3
बेटों, बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति का बराबर हिस्सा मिल सकता है
4
आर्य समाज के अनुयायी इस अधिनियम द्वारा शासित नहीं होंगे

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