भारत के राष्ट्रपति ने तीन प्रकार की आपात स्थितियों को प्रख्यापित करने का अधिकार दिया, जो इस प्रकार हैं:
1
राष्ट्रीय आपातकाल, राजनीतिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल
2
राष्ट्रीय आपातकाल, सांस्कृतिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल
3
राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) और वित्तीय आपातकाल
4
इनमे से कोई भी नहीं