कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (2) के अनुसार सरकारी कम्पनी में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है-

1
केन्द्र सरकार द्वारा
2
राज्य सरकार द्वारा
3
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा
4
कम्पनी लॉ बोर्ड द्वारा

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