मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की संशोधित धारा 25A में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

1
प्रत्येक राज्य सरकार एक रजिस्टर बनाए रखेगी जिसे ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य रजिस्टर के रूप में जाना जाता है।
2
मोटर वाहन का प्रत्येक मालिक राज्य में किसी भी पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा वाहन को पंजीकृत करवाएगा।
3
केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखेगी।
4
वाहन के पंजीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र

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