संविधान के अनुच्छेद 21 A के अनुसार

1
14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है।
2
शिक्षा 0-14 वर्ष की आयु के बच्चों का मौलिक अधिकार है।
3
6 साल तक के बच्चों की शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी नहीं है।
4
शिक्षा 6-14 वर्ष की आयु के मध्य के बच्चों का मौलिक अधिकार है।

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