उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, धारा 2 (1) (d) "उपभोक्ता" शब्द को इस प्रकार परिभाषित करती है:
(a) एक व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को एक प्रतिफल के बदले में खरीदता है।
(b) एक व्यक्ति जो किसी प्रतिफल के बदले में किसी भी सेवा को किराए पर लेता है या उसका लाभ उठाता है।
1
केवल (a)
2
केवल (b)
3
(a) और (b) दोनों
4
न तो (a) और न ही (b)