2009 का RTE-अधिनियम क्या है?
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यह 6 से 16 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
2
यह 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
3
यह 6 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
4
यह 6 से 16 वर्ष की आयु की बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।