राजस्थान, आरटीई नियम अधिनियम 2011 के अनुसार, सरकारी विद्यालय में बच्चे के प्रवेश के दौरान माता-पिता से शुल्क कौन जमा करा सकता है। 

1
विद्यालय 
2
राज्य सरकार
3
स्थानीय प्राधिकारी
4
कोई भी माता-पिता से शुल्क नहीं ले सकता क्योंकि शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क है

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