आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 24 में कहा गया है कि धारा 23 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्य का निष्पादन करेगा:

1
न्यूनतम योग्यता रखना
2
स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना
3
वेतन और भत्ते प्राप्त करना
4
उपरोक्त में से कोई नहीं

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