यदि किसी व्यक्ति को संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसकी सदस्यता या तो संसद से अथवा राज्य विधानमंडल से नीचे दिए अनुसार समाप्त हो जाएगी:
1
जब वह दूसरी सदस्यता के लिए चुन लिया जाता है तब उसकी पहली सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
2
उसकी परवर्ती सदस्यता स्वीकार्य नहीं होगी।
3
वह छह महीने की निर्धारित अवधि के अंदर किसी एक सीट से त्यागपत्र दे देगा।
4
उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।