अशोध्य ऋणों से होने वाले हानि को रोकने के लिए, प्रेषक, प्रेषिती को एक अतिरिक्त कमीशन देने के लिए सहमत होता है। इस अतिरिक्त कमीशन को कहा जाता है:

1
सामान्य कमीशन 
2
परिशोध कमीशन 
3
अधिभावी कमीशन 
4
प्रेषण में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है

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